Faydekenews

गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।इस समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी.एल. मीना, अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर, और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।

UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेना, और संपत्ति के बंटवारे जैसे सिविल मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जिससे विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित हो सके। इस पहल के माध्यम से, गुजरात सरकार राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए गठित की गई समिति के बारे में हमने पहले ही विस्तृत जानकारी साझा की है।

समिति राज्य में UCC की आवश्यकता का आकलन करेगी और इसका मसौदा तैयार करेगी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, सरकार UCC के कार्यान्वयन पर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के संकल्प के अनुरूप है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि UCC लागू होने से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी और यह संविधान की भावना के अनुरूप समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। उत्तराखंड के बाद, गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के संकल्प के अनुरूप है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि UCC लागू होने से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी और यह संविधान की भावना के अनुरूप समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। उत्तराखंड के बाद, गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेना, और संपत्ति के बंटवारे जैसे सिविल मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, जिससे विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित हो सके। इस पहल के माध्यम से, गुजरात सरकार राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

यदि आपके पास इस विषय से संबंधित कोई विशिष्ट प्रश्न है या आप किसी अन्य पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं, ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। यह समिति 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी.एल. मीना, अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर, और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं।

Exit mobile version